प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति :- अभियान दल के तरफ से प्राप्त आवेदन पत्र, भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान(फाउण्डेशन) द्वारा अपर प्रमुख  वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड को भेजा जाने वाला प्रस्ताव प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित फार्म संख्या- 1 पर भेजा जायेगा। भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन), पर्वतारोहण दल द्वारा भरे गए उक्त आवेदन पत्र को भलीभांति जांच कर पर्वतारोहण अभियान प्रारम्भ करने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम चार सप्ताह पूर्व प्रदेश सरकार को अग्रसारित करेगा । अपूर्ण प्रस्ताव वापस किये जा सकते हैं ।

    अपर प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक उक्त प्रस्तावों का भली-भांति परीक्षण कर इसकी अनुमति की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना उनके कार्यालय में प्रस्ताव प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित कर भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) , दिल्ली को उपलब्ध करा देंगे । प्रस्तावित अभियान कार्यक्रम की स्वीकृति की प्रति रूट मैप तथा अभियान दल के सदस्यों की सूची के साथ संबंधित जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेज दी जायेगी। उपरोक्त समस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय स्टाफ को प्रस्तावित अभियान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर देंगें ।

   प्रदेश सरकार एवं सबंधित मंत्रालयों द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर भारतीय पर्वतारोण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) एक अनुमति पत्र जारी करेगा । भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान(फाउण्डेशन) द्वारा इस अनुमति पत्र की एक प्रति संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को भी भेजी जायेगी । यह पत्र संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनापत्ति दिये जाने का प्रमाण पत्र होगा । यह पत्र विदेशी नागरिकों के प्रकरण में संपर्क अधिकारी तथा भारतीय नागरिकों के प्रकरण में दल प्रमुख द्वारा वन विभाग के उस कर्मचारी को दिया जायेगा, जो पर्वतारोण अभियान चैक पोस्ट का प्रभारी है । भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) द्वारा अभियान दल के संपर्क अधिकारी अथवा दल प्रमुख को निर्देशित किया जायेगा कि वे इनर लाइन परमिट हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी से परमिट प्राप्त करेंगे तथा संबंधित वन प्रभाग अथवा संरक्षित क्षेत्र के प्रभागीय वनाधिकारी को पर्वतारोहण अभियान चैक पोस्ट पर अभियान दल के पहुंचने की तिथि एवं समय की सूचना 48 घण्टे पूर्व देंगें । भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान के उक्त अनुमति पत्र के आधार पर उप जिलाधिकारी तथा .प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इनर लाइन परमिट व अन्य समस्त वांछित अनुमति स्वतः ही दी जायेगी । वन विभाग द्वारा विभिन्न पर्वतारोहण रूट हेतु पर्वतारोहण अभियान चैक चौकियों (पोस्ट) को चिन्हित किया गया है।

  कूड़े की सफाई हेतु कार्य :- अभियान के शुरू होने से पूर्व संपर्क अधिकारी अथवा दल प्रमुख द्वारा जैसी स्थिति हो, समस्त जैविक (सड़नशील ) एवं अजैविक (असड़नशील ) वस्तुओं की घोषणा पर्वतारोहण अभियान चैक पोस्ट पर की जायेगी जो टीम में साथ ले जाया जा रहा है । दल प्रमुख द्वारा विदेशी नागरिकों के प्रकरण में रू0 10,000/- मात्र एवं भारतीय टीम हेतु रू0 5,000/- मात्र की जमानत को संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को पर्वतारोहण अभियान चैक पोस्ट पर दिया जायेगा ।

  पर्वतारोहण अभियान दल वापसी के उपरान्त फार्म नं0 2 पर घोषणा करेगा कि अभियान दल द्वारा विभिन्न कैम्पों से समस्त अजैविक (असड़नशील ) कचड़ों को उचित ढंग से निस्तारित कर दिया गया है। टीम द्वारा उक्तानुसार एकत्रित किये गये अजैविक (असड़नशील ) कचड़ों की घोषणा की जायेगी तथा इसको पर्वतारोहण चैकपोस्ट व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इंगित किए गए किसी उचित स्थल पर जमा किया जायेगा। इस घोषणा के प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद संबंधित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा असड़नीय कूड़ों की सुरक्षित वापसी का प्रमाण- पत्र दिये जाने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस कर दी जायेगी। एकत्रित अजैविक कचड़े को अभियान चैकपोस्ट से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित रिसाइक्लिंग स्थल तक ढुलान का कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक पर्वतारोहण अभियान दल द्वारा वसूल किये गये शुल्क को भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) उत्तराखण्ड सरकार को अवमुक्त करेगा जिसका उपयोग क्षेत्र के दीर्घकालीन पर्यावरण सुरक्षा हेतु किया जायेगा।

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