2. उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण अभियान शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित शर्तें एवं मानक :-

2.1 पर्वतारोहियों की सुविधा हेतु शुल्क जमा करने हेतु एकल खिड़की निस्तारण की विधि को अपनाया जायेगा ।

2.2 भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन) द्वारा पर्वतारोहण अभियान दल में प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति सम्मिलित करने पर रू0 20/- अतिरिक्त पीक फीस प्रति व्यक्ति उत्तराखण्ड सरकार को देय होगा। अतिरिक्त व्यक्तियों की सीमा अभियान दल में 10 सदस्यों के बाद अधिकतम मात्र दो होगी।

2.3 समस्त संयुक्त अभियान पर्वतारोहण अभियान शुल्क की गणना की दृष्टि से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विदेशी अभियान की श्रेणी में गिने जायेंगे ।

2.4 यदि अभियान दल का यह मार्ग राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव विहार से होकर जाता है , तो दल को अतिरिक्त रू0 2,000/- मात्र की धनराशि प्रवेश शुल्क के रूप में प्रति टीम जमा करना पड़ेगा ।

2.5 अभियान कार्यक्रम की समाप्ति पर, स्थानीय वन क्षेत्राधिकारी को पर्यावरण चैक पोस्ट पर अजैविक कचड़े को अभियान दल द्वारा वापस कर दिया जाता है तथा इसकी घोषणा कर दी जाती है तो विदेशी पर्यटक द्वारा जमा जमानत रू0 10,000/- एवं भारतीय द्वारा रू0 5,000/- की धनराशि जो अजैविक कचड़ों के निस्तारण हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा थी, वपास कर दी जायेगी ।

2.6 सरकारी संस्थान, जैसे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो उत्तराखण्ड में पर्वतारोहण हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, को प्रशिक्षण हेतु पीक फी, पर्यावरण शुल्क तथा उत्तराखण्ड  सरकार का सेवा तथा प्रबन्धन शुल्क में पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी परन्तु इन संस्थानों द्वारा कैम्पिंग साइट शुल्क तथा उसी अनुरूप देय होगा जो एक भारतीय पर्वतारोहण अभियान दल पर लागू है परन्तु इन पर्वतारोहण संस्थानों द्वारा प्रायोजित अभियान कार्यक्रमों हेतु कोई छूट नहीं होगी । ऐसे समस्त संस्थान, शुल्क में छूट हेतु 50 दिन पूर्व में प्रशिक्षार्थियों की संख्या, प्रशिक्षकों की संख्या तथा ऐसे शुल्क के समस्त मामलों का अभिलेख रखेंगे। ये प्रशिक्षण दिलाने, वैज्ञानिक शोध के समय सहायता देने, साहसिक गतिविधियों के संबंध में तकनीकी राय देने तथा खोजी एवं बचाव अभियान हेतु समय-समय पर राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेंगे।

2.7 जो व्यक्ति व्यवसायिक फिल्मों का चित्रांकन राष्ट्रीय पार्कों एवं विहारों में करने के इच्छुक हैं वे निर्धारित फीस के साथ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को उसी समय ही आवेदन प्रस्तुत करेंगे जिस समय उनके अभियान दल हेतु प्रार्थना पत्र मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को संदर्भित किया जाता है।

  2. राष्ट्रीय पार्कों/वन्यजीव विहारों में व्यवसायिक फिल्मों का चित्रांकन हेतु षुल्क दरें निम्न प्रकार हैं:-

  (उत्तराखण्ड सरकार जी0ओ0 सं0 1985/ 1(2) वन एवं ग्रामीण विकास/ 2002-12(72)/ 2001 दिनांक 26.10.2002)


  क्रम संख्या निर्धारित गतिविधि निर्धारित शुल्क (भारतीय रु० में )
1. फ़िल्मांकन भारतीय विदेशी
  (अ)फ़ीचर फ़िल्म फ़िल्मांकन प्रति दिन 20,000/- 20,000/-
  (ब)वृत्त चित्र फ़िल्मांकन प्रति दिन 2,500/- 5,000/-
2. फ़िल्मांकन हेतु जमानत की धनराशी    
  (अ)फ़ीचर फ़िल्म हेतु प्रति दिन 50,000/- 1,00,000/-
  (ब)वृत्त चित्र  हेतु प्रति दिन 25,000/- 50,000/-
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