उत्तराखण्ड के गठन के बाद सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-287/व.ग्रा.वि./2001 दिनांक 5-2-2001 तथा अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या-6129/व.ग्रा.वि/2001-9(2) /2001, दिनांक 15-10-2001 व शासनादेश संख्या 7772/व.ग्रा.वि./2001-9(2)/2001 दिनांक 19-1-2002 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के वनों से वर्ष 2000 के लीसा फसल में उत्पादित लीसे के निस्तारण, आवंटन व मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गईः-

(1) निम्नलिखित इकाईयों को लीसे की कुल उत्पादित मात्रा में से उनके सम्मुख अंकित मात्रा में लीसा आवंटन किया जानाः-

   क्र0सं0   इकाई  का  नाम  इकाईयो  की  संख्या  आवटन  कुल मात्रा  के  प्रतिशत  तक  अभ्युक्ति
1. मण्डलीय विकास निगमो की  इकाईयां
(कुमाऊँ एवं गड्वाल मण्डल विकास निगम)  
02  35  प्रतिशत  समान मात्रा मे
 2. पी.सी.एफ़. की हल्द्वानी स्थित इकाई  01  05  प्रतिशत  समान मात्रा मे
 3. खादी बोर्ड / खादी कमीशन की कर्यरत एवं पंजीक्रत इकाईयां  08  10   प्रतिशत  समान मात्रा मे
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